अल्मोड़ा। न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने 4/25 आर्म्स एक्ट में आरोपी इकरार अहमद निवासी ग्राम नौगवां शहजादनगर रामपुर (उप्र) को एक साल का साधारण कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
पुलिस ने 27 मार्च 2019 को चेकिंग के दौरान लमगड़ा ब्लाक के चायखान बैंड के पास इकरार अहमद से पांच सेमी से अधिक लंबाई का चाकू बरामद किया था। इस पर पुलिस ने आरोपी को 4/25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी मीना खान ने न्यायालय में तीन गवाह परीक्षित कराए। न्यायालय में आरोपी पर धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दोष सिद्ध हुआ।