एक महिला का चार साल तक शारीरिक और मानसिक शोषण करने के मामले में चीनाखान निवासी एक युवक के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बाद महिला थाना पुलिस ने पीड़ित महिला के मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत बयान करवा दिए हैं। घटना स्थल हल्द्वानी में होने के कारण यह मामला नैनीताल जिले को स्थानांतरित कर दिया गया है। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई नैनीताल से ही होगी।
हवालबाग ब्लॉक की एक महिला ने महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उसका आरोप था कि 2006 में रानीखेत में उसका विवाह हुआ। उसका पति उसे मारता पीटता और उत्पीड़न करता था। जिसके चलते वह पति से अलग रहने लगी। उसका चार वर्ष का एक बेटा भी है। अगस्त 2012 में चीनाखान निवासी दीपक पांडे उसे मिला और बहला-फुसलाकर शादी का झांसा दिया। आरोपी के झांसे में आकर वह बच्चे सहित उसके घर चली गई। उसके बाद दीपक उसे हल्द्वानी ले गया और दोनों साथ रहने लगे। महिला का आरोप है कि अब आरोपी शादी से मुकर रहा है और उसने हल्द्वानी में किराए का मकान भी छोड़ दिया है।
इस मामले में आरोपी युवक के खिलाफ महिला थाने में धारा 376, 323, 504, 506 में मुकदमा दर्ज किया गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद महिला पुलिस ने पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सम्मुख धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवा दिए हैं। महिला का मेडिकल पहले ही करवा दिया गया था। इधर महिला थाने से मिली जानकारी के मुताबिक घटना स्थल हल्द्वानी में होने के कारण यह मामला नैनीताल पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई वहीं से होगी।