नाबालिग छात्रा से छेड़खानी मामले के दो आरोपी युवकों को थाना पुलिस ने सोमवार को जिला जज के न्यायालय में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। इधर, पीड़ित नाबालिग ने मजिस्ट्रेट को धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराए।
रामपुर निवासी दो फेरी लगाने वाले युवकों ने थाना क्षेत्र के गांव में रविवार को नाबालिग छात्रा से छेड़खानी की थी। ग्रामीणों ने आरोपियों को पकड़कर थाना पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर रविवार को ही धारा 354 (ए), 7/8 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार लिया था। पुलिस ने सोमवार को दोनों आरोपियों मो. जुबेर (21) पुत्र साहिद निवासी ग्राम किशनपुर थाना भोट रामपुर (यूपी) और मो. गुलफाम (22) पुत्र अकबर निवासी नगलिया थाना अजीमनगर रामपुर (यूपी) को जिला जज की अदालत में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। कोतवाल पीएल वर्मा ने बताया कि नाबालिग ने मजिस्ट्रेट को धारा 164 के तहत बयान भी दर्ज करा दिए हैं।