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Almora News: गांजा तस्करी के दोषियों को सजा, जुर्माना भी लगाया

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अल्मोड़ा। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) श्रीकांत पांडेय की अदालत ने अवैध गांजा तस्करी के दोषियों को पहले जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को जुर्माना भी चुकाना होगा। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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मामले के अनुसार, पांच मई 2020 को सल्ट थाना क्षेत्र में गुलरघट्टी रामनगर जिला नैनीताल निवासी अरशद पुत्र हामिद अली और इरशाद हुसैन पुत्र ताहिर को एसओजी की टीम ने 10 किलो गांजे के साथ पकड़ा था।
दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा आठ और सपठित धारा 20 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। इस पर शुक्रवार को फैसला आया।
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विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) श्रीकांत पांडेय की अदालत ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद दोनों को दोषी पाया। अदालत ने दोषी अरशद को स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/20 के आरोप में पहले कारागार में बिताई गई 28 दिन के कारावास की सजा सुनाई।
दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इसके अलावा इरशाद हुसैन को उक्त धाराओं में पहले कारागार में बिताई गई 22 दिन कारावास की सजा और सात हजार रुपये की जुर्माना लगाया। अर्थदंड की धनराशि नहीं चुकाने पर दोनों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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