चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को चुनावी जनसभा, रैली, मीटिंग और वाहन परमिट आदि विभिन्न तरीकों के प्रचार सामग्री के लिए अब परमिशन लेने के लिए संबंधित आरओ के पास जाने की जरूरत नहीं। चुनाव आयोग की नई गाइड लाइन के अनुसार प्रत्याशी घर बैठे ही चुनावी जनसभा, रैली आदि की परमिशन के लिए 72 घंटे पहले चुनाव आयोग के सुविधा लिंक मेॅं आनलाइन आवेदन कर सकता है।
निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों को अपनी चुनावी जनसभा, रैली, जुलूस, मीटिंग, हेलीकाप्टर सेवा, चुनावी प्रचार, रोड साइड मीटिंग और दूसरे जिले में वाहन आदि ले जाने की परमिशन के लिए पूर्व में आरओ के पास जाकर परमिशन लेनी पड़ती थी। इसमें समय और धन खर्च होता था, लेकिन निर्वाचन आयोग ने नई शुरुआत करते हुए प्रत्याशियों की सुविधा के लिए सुविधा लिंक खोल दिया है। सीईओ.यूके.जीओवी.इन वेबसाइट खोलते ही सुविधा पोर्टल खुल जाएगा और इसमें प्रत्याशी आवेदन कर सकता है।
जिला सूचना विज्ञान अधिकारी राजेश तिवारी ने बताया कि परमिशन लेने के लिए प्रत्याशी को वेबसाइट में अपने विधानसभा क्षेत्र में जाना होगा और उस जगह का नाम जहां वह सभा या रैली करना चाहता है और संबंधित तिथि दर्शानी होगी। इसके लिए आवेदक को 72 से 120 घंटे पहले आवेदन करना होगा तभी आवेदन करने वाले को परमिशन मिल सकेगी। जिसकी परमिशन संबधित विधानसभा क्षेत्र के आरओ देंगे। आरओ अल्मोड़ा विवेक राय ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा अलग से यह सुविधा प्रत्याशियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। अगर किसी कारणवश आनलाइन नहीं हो पा रहा है तो प्रत्याशी संबंधित आरओ से लिखित रूप में भी परमिशन ले सकता है।