फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

वेतन कटौती पर पांच लाख रुपये जमा करने के आदेश

विज्ञापन
Order to deposit five lakh rupees on salary deduction
विज्ञापन
अल्मोड़ा। श्रमिकों को मानकों के अनुरूप वेतन नहीं देने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ श्रम विभाग ने सख्ती तेज कर दी है। दो प्रतिष्ठानों द्वारा 10 कर्मचारियों के वेतन से की गई अनाधिकृत कटौती के साथ कर्मियों को क्षतिपूर्ति भी दिलाने के न्यायिक आदेश पारित किए गए हैं। इसके तहत सिक्योरिटी फर्म विलसन को तीन लाख और विशाल मेगामार्ट को दो लाख रुपये जमा करने के आदेश दिए गए हैं। इन दोनों प्रतिष्ठानों ने कर्मचारियों के वेतन से छह माह तक की कटौती की थी।
विज्ञापन

सहायक श्रम आयुक्त उमेश चंद्र राय ने बताया कि लॉकडाउन से पूर्व कर्मचारियों के वेतन को लेकर विभाग की ओर से निरीक्षण किया गया। जांच में दोनों प्रतिष्ठान कुल 10 कर्मचारियों के वेतन से असांविधानिक अनाधिकृत कटौती करते पाए गए थे। कोरोना काल में जांच पूरी नहीं हो पाई, जिसके बाद श्रम अधिकारी आशा पुरोहित ने वेतन संबंधित जांच की। उन्होंने बताया कि जांच में पाया गया कि विलसन फर्म ने अपने कर्मचारियों के वेतन से करीब डेढ़ लाख रुपये और विशाल मेगामार्ट ने एक लाख रुपये की अनाधिकृत कटौती की। दोनों प्रतिष्ठानों से कटौती के अलावा क्षति पूर्ति के रूप में उतनी ही धनराशि अलग से भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं।
सहायक श्रम आयुक्त और प्राधिकारी राय ने बताया कि वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के तहत कार्रवाई करते हुए विलसन सिक्योरिटी फर्म को तीन लाख और विशाल मेगा मार्ट को दो लाख रुपये देने का आदेश जारी किया गया है। प्रतिष्ठानों को एक माह के भीतर राशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं। प्रतिष्ठानों से यह रकम क्षतिपूर्ति के रूप मेें वसूली जाएगी। क्षति पूर्ति की राशि भी संबंधित कर्मचारियों को ही दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें