अल्मोड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मोबाइल फोन बेचने वाली बंगलुरू की कंपनी हैपीनियस प्राइवेट लिमिटेड को शिकायत कर्ता को प्रतिकर के रूप में 12,000 रुपये अदा करने का आदेश दिया। आयोग के अनुसार बालेश्वर मंदिर ढूंगाधारा निवासी रवींद्र सिंह ने शिकायत दर्ज कराई। बताया कि उन्होंने 10 मई 2019 को हैपीनियस प्राइवेट लिमिटेड से लेनोवो कंपनी का एक मोबाइल ऑनलाइन खरीदा, जो एक महीने में ही खराब हो गया। वारंटी के बाद भी इसे ठीक करने के लिए तीन हजार रुपये मांगे। न तो फोन बदला गया और न ही इसे ठीक किया गया। आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल और सदस्य विद्या बिष्ट ने मामले की सुनवाई कर पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों के परिशीलन कर कंपनी को मोबाइल की कीमत वाद खर्च और मानसिक वेदना के रूप में यह राशि अदा करने का आदेश दिया है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनकर गर्भवती से 11,500 रुपये की ठगी
अल्मोड़ा। जिले में सरकारी योजनाओं के नाम पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनकर एक गर्भवती के खाते से 11,500 रुपये निकाल लिए गए।
नगर के धारानौला निवासी भानु पटवा ने बताया कि मंगलवार को उसके मोबाइल फोन नंबर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनकर ठग ने एक लिंक भेजा। उसने कहा कि इस लिंक पर क्लिक कर उनकी पत्नी को सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। उसने लिंक पर क्लिक किया तो उसके खाते से 11,500 रुपये निकल गए। ठगी का पता चलने पर उसने बृहस्पतिवार को कोतवाली पहुंचकर मामले की तहरीर देकर पैसा वापस दिलाने की मांग की है। कोतवाल अरुण कुमार ने बताया कि मामले की तहरीर मिली है। मामले का खुलासा करने की कोशिश शुरू की जा रही है।