मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह की अदालत ने लापरवाही से टैक्सी चलाते हुए तीन लोगों को टक्कर मारने के मामले में चालक को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
घटनाक्रम के अनुसार 14 नवंबर 2016 को ऑल्टो टैक्सी संख्या यूके 01-टीए 1547 के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर तल्ला थपलिया हौंडा शो रूम के पास स्कूटी में सवार कु. निशा पांडे और उसके भाई अमित पांडे को टक्कर मारकर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया। आरोपी चालक बाद में एक अन्य व्यक्ति नारायण सिंह को भी लिंक रोड में टक्कर मारकर घसीटते हुए ले गया।
जिसमें नारायण सिंह की दोनों पैरों की हड्डी टूट गई। सूचना मिलने पर बेस अस्पताल चौकी के पुलिस कर्मियों ने आरोपी चालक बलवंत सिंह को अस्पताल के निकट पकड़ लिया। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी अरुण गौड़ ने छह गवाह पेश कराए।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी बलवंत सिंह को धारा 279 में तीन माह का साधारण कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 337 में तीन माह का साधारण कारावास, पांच सौ रुपये अर्थदंड और धारा 338 में एक साल का कठोर कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। सभी सजाएं साथ चलेंगी।