मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्चना सागर ने गबन के एक मामले में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अल्मोड़ा एवं बागेश्वर के व्यापार विकास मैनेजर को धारा 406 में एक वर्ष का साधारण कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना पड़ेगा।
इमराना परवीन ने शिकायत की थी कि उन्होंने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अल्मोड़ा एवं बागेश्वर के व्यापार विकास मैनेजर राजीव कुमार सिन्हा निवासी रोड नं. 6 शास्त्री नगर थाना कासिफ बाजार जिला मुंगेर (बिहार), हाल निवासी बी-35 दिल्ली मेट्रो स्टाफ क्वार्टर यमुना बैंक दिल्ली को रानीखेत एसबीआई शाखा में जमा करने के लिए 1.50 लाख रुपये दिए, लेकिन राजीव कुमार ने एक लाख रुपये ही जमा किए 50 हजार रुपये उड़ा लिए। इसके बाद विभाग ने जांच की और पाया कि आरोपी ने पालिसीधारकों के 2,04,583 रुपये हड़प लिए हैं।
इसके बाद एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एरिया मैनेजर तुषार श्रीवास्तव ने राजीव कुमार के खिलाफ 24 फरवरी 2012 को अल्मोड़ा कोतवाली में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में धारा 420, 406 में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी अरुण गौड़ ने न्यायालय में आठ गवाह पेश किए। आरोपी पर धारा 406 में दोष सिद्ध हुआ। जबकि 420 में दोषमुक्त हुआ।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धारा 406 में आरोपी को एक वर्ष का साधाराण कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।