पहली अप्रैल से शराब की दुकानें राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग से हट जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बागेश्वर जिले में एनएच और एचएच में संचालित हो रही एक दर्जन शराब की दुकानें हटेंगी। आबकारी विभाग ने देसी और विदेशी मदिरा की दुकानों के संचालकों को आदेशों की कॉपी दे दी है।
मालूम हो कि अधिकांश सड़क हादसे चालकों के शराब के नशे में होने के कारण होते हैं। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे के किनारे स्थित शराब की दुकानों को हटाने के निर्देश दिए हैं। अब एनएच और एसएच से 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें संचालित नहीं हो सकेंगी। इस निर्देश के तहत बागेश्वर जिले में एक दर्जन शराब की दुकानों केे एनएच और एसएच से हटना है। इनमें छह दुकानें विदेशी और छह दुकानें देसी शराब की हैं।
जिला आबकारी अधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश के तहत अब नेशनल हाइवे या स्टेट हाइवे के किनारे शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। दुकान की व्यवस्था संचालकों को स्वयं करनी होती है। इस संबंध के निर्देशों की कॉपी सभी संचालकों को उपलब्ध करा दी गई है।