अल्मोड़ा। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने जिले में सभी सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल, तरणहॉल, व्यायाम शाला, कोचिंग संस्थान, नर्सिंग समेत सभी तकनीकी संस्थानों को तत्काल प्रभाव से 31 मार्च तक के लिए बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने सार्वजनिक स्थान पर 50 से अधिक लोगों की भीड़ एकत्रित होने पर रोक लगा दी है। उन्होंने अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. योगेश पुरोहित को नोडल अधिकारी बनाते हुए आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन भी काफी मुस्तैद हो गया है। उत्तराखंड शासन के निर्देश पर डीएम ने सभी विभागों को हर तरह से मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। खासकर स्वास्थ्य विभाग को व्यापक तैयारियां रखने को कहा गया है। उन्होंने सभी विभागों को सैनिटाइजर रखने, विदेश से आए या कोरोना प्रभावित व्यक्ति की सूचना जिला प्रशासन को देने को भी कहा है।
सभी एटीएम सैनिटाइज होंगे
अल्मोड़ा। जिले में सभी एटीएम को सैनिटाइज करने के निर्देश जारी हो चुके हैं। डीएम ने इस संबंध में लीड बैंक अधिकारी को सभी बैंक प्रबंधकों से समन्वय स्थापित कर एटीएम में सफाई की व्यवस्था करने और उन्हें सैनिटाइज करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा एटीएम में पहुंचने वाले लोगों को को वहां तैनात सुरक्षा गार्ड की ओर से सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराने को कहा है।
बस, टैक्सियों को सैनिटाइज करने के साथ साफ रखें
अल्मोड़ा। जिले में चलने वाले सभी चौपहिया वाहन बस, टैक्सी, केमू बस संचालकों को बस और टैक्सियों में सफाई रखने, स्टेशन पर सवारी को उतारने के बाद वाहनों को सैनिटाइज करने और कोरोना प्रभावित मरीज की सूचना तुरंत जिला प्रशासन को देने के निर्देश जारी हुए हैं।
गैस सिलिंडर सैनिटाइज होने के बाद ही मिलेंगे
अल्मोड़ा। गैस सिलिंडरों के वितरण के समय होने वाली भीड़ और कोरोना वायरस के फैलने के डर से अब गैस सिलिंडर वितरकों को सिलिंडरों को सैनिटाइज करने के बाद ही वितरण करने को कहा गया है। डीएम ने इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारी को सख्त निर्देश जारी किए हैं।