सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने महिला की हत्या के मामले में भीम कुमार पुत्र हरीश राम निवासी ग्राम सिलंगसेरा (बिंता) द्वाराहाट को धारा 302 में आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।
24 मार्च 2018 को ललित मोहन सिंह नेगी मठकेश्वर मंदिर के निर्माण में कार्य कर रहे थे। दिन में करीब ग्यारह बजे उनकी पत्नी फोन आया कि चचेरे भाई गोपाल सिंह की पत्नी बसंती देवी को सिलंगसेरा में रोपाई के दौरान भीम कुमार ने फावड़े से मार दिया। सूचना मिलने पर ललित मोहन सिंह नेगी मौके पर पहुंचे तो वहां रोपाई कर रही महिलाओं ने बताया कि भीम कुमार ने उन लोगों के सामने अचानक बसंती देवी पर जानलेवा हमला किया। बसंती देवी लहूलुहान होकर खेत में गिर गई और बेहोश हो गई।
घायल बसंती देवी को उपचार के लिए बिंता अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे रानीखेत अस्पताल रेफर किया। रानीखेत में डॉक्टरों ने बसंती देवी के सिर पर टांके लगाने के बाद हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर किया। वहां से उसे दिल्ली सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान बसंती देवी की मौत हो गई।
मामले की प्राथमिकी ललित मोहन सिंह नेगी ने स्थानीय पटवारी के यहां दर्ज कराई। रिपोर्ट के आधार पर विवेचक ने आरोपी भीम कुमार के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर उसे जेल भेजा।
मामले का विचारण सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुआ। अभियोजन की ओर से न्यायालय में 12 गवाह पेश कराए गए। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शेखर चंद्र नैल्वाल, हरीश मनराल, विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने प्रभावी पैरवी की और आरोपी पर धारा 302 में दोष सिद्ध हुआ।