जिला उपभोक्ता फोरम ने दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लि शाखा अल्मोड़ा को बालना निवासी वाहन स्वामी को 2.03 लाख रुपए भुगतान के आदेश दिए हैं।
रानीखेत तहसील के बालना गांव निवासी चंदन सिंह रावत ने ऋण लेकर मारुति आल्टो कार (यूके 01-टीए-0782) क्रय की। दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. अल्मोड़ा से पॉलिसी लेकर छह मई-2011 से पांच मई 2012 तक वाहन बीमित कराया। 30 मई 2011 की रात आठ बजे कार रीची बिल्लेख मार्ग से खाई में गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने इसकी सूचना पटवारी के यहां दर्ज कराई और बीमा कंपनी को सूचित किया। कंपनी के सर्वेयर से सर्वे कराया। वर्कशाप में मरम्मत करवाने में 2.65 लाख खर्च हुए।
कंपनी के सर्वेयर ने 2,64,792 रुपये क्षति का आंकलन कर रिपोर्ट कंपनी को एक मार्च 2012 को सौंपी। बीमा कंपनी ने परिवादी को बीमित वाहन की क्षति की धनराशि अदा नहीं की।
चंदन सिंह ने वाहन क्षति के 2.65 लाख और मानसिक क्षतिपूर्ति 25 हजार दिलाए जाने के लिए उपभोक्ता फोरम में वाद प्रस्तुत किया। कंपनी का कहना था कि वाहन को बीमा पालिसी के नियमों, शर्तों और मोटर वाहन अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन कर चलाया गया। ऐसे में परिवादी कोई भी क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी नहीं है।
उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रवींद्र मैठाणी, सदस्य लीला जोशी और प्रभात कुमार चौधरी ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और फैसला दिया कि परिवादी दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हुई क्षति के रूप में प्रतिकर 1.88 लाख, वाद व्यय 15 हजार पाने का अधिकारी है। यदि कंपनी ने एक माह के भीतर परिवादी को 2.03 लाख रुपये अदा नहीं करे तो परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि दो जुलाई 2013 से छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी पाने का अधिकारी परिवादी होगा।