मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्चना सागर ने सोमेश्वर तहसील के ग्राम बिजोरिया पच्चीसी थाना सोमेश्वर निवासी एक व्यक्ति को धारा 506, 354 में छह-छह माह के साधारण कारावास से दंडित किया है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी।
सोमेश्वर तहसील के ग्राम पंचायत बिजोरिया पच्चीसी निवासी देवेंद्र सिंह (30) पुत्र नर सिंह 22 मार्च 2016 की रात 11 बजे गांव की ही निवासी धर्मा देवी (68) के घर में घुस गया।
देवेंद्र ने वृद्धा के साथ छेड़खानी और बदतमीजी की। विरोध करने पर देवेंद्र हमलावर हो गया। देवेंद्र ने घटना के बाबत वृद्धा से अन्य लोगों को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मामले की विवेचना सोमेश्वर के थानाध्यक्ष केआर आर्या ने की। पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आरोपी के खिलाफ धारा 323, 452, 506, 354 में आरोप पत्र दाखिल किया।
अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी अरुण गौड़ ने न्यायालय में पांच गवाह परीक्षित कराए। धारा 323, 452 में आरोपी दोष मुक्त हुआ। जबकि धारा 506, 354 में आरोपी देवेंद्र सिंह पर दोष सिद्ध हुआ। न्यायालय ने आरोपी को दोनों धाराओं में छह-छह माह के साधारण कारावास से दंडित किया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।