जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने सेवा में कमी पाए जाने पर प्रोपराइटर प्रकाश इंटर प्राइजेज ज्वालापुर हरिद्वार और प्रबंधक कैरियर एअरलडिशनिंग एंड रेफ्रिजिरेशन लि. नरसिंहपुर खेरली दौला पो. गुड़गांव हरियाणा को आदेश दिए हैं कि वह खराब फ्रीजर के स्थान पर पिलखोली (रानीखेत) निवासी दिनेश सिंह फर्त्याल को एक माह के भीतर नया फ्रीजर उपलब्ध कराए।
पिलखोली निवासी दिनेश सिंह फर्त्याल ने 19 मई 2015 को कैरियर मेड फ्रीजर प्रकाश इंटर प्राइजेज प्लाट नं. 10, त्रिमूर्तिनगर पीएसी ईदगाह रोड ज्वालपुर हरिद्वार से 27,070 रुपये में खरीदा। खरीदने के दो माह बाद ही फ्रीजर खराब गया। कस्टमर केयर फोन करने के 20 दिन बाद कंपनी का टेक्निशियन आया और फ्रीजर ठीक कर गया। एक माह बाद पुन: खराबी आने पर टेक्निशियन फ्रीजर ठीक कर गया। तीसरी बार अक्तूबर 2015 को फ्रीजर पुन: खराब हो गया। शिकायत करने के बाद भी टेक्निशियन नहीं आया। इसके बाद दिनेश सिंह फर्त्याल ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया।
फोरम के अध्यक्ष डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा, सदस्य प्रभात कुमार चौधरी और लीला जोशी ने पत्रावलियों का परिशीलन किया। फोरम ने 26 मार्च 2016 को कंपनी को आदेशित किया कि वह फ्रीजर को ठीक कर दे। दो माह तक पत्रावली लंबित रखकर देखा जाएगा कि फ्रीजर ठीक कार्य कर रहा है अथवा नहीं। पर कंपनी ने 12 अप्रैल 2016 तक फ्रीजर ठीक नहीं किया। न्यायालय ने इसे सेवा में कमी माना।
न्यायालय ने फैसला सुनाया कि विपक्षीगण एक माह के भीतर उसी कंपनी और मॉडल का नया फ्रीजर, मानसिक क्लेश के 10 हजार रुपये, वाद व्यय के पांच हजार रुपये एक माह के भीतर शिकायकर्ता दिनेश फर्त्याल को अदा करें। यदि विपक्षीगण नया फ्रीजर उपल्बध नहीं कराते हैं तो फ्रीजर की संपूर्ण धनराशि 27070 रुपये वसूल करने के लिए दिनेश सिंह फर्त्याल अधिकृत होगा।