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Almora News: महिला समेत चार लोगों को दो साल कठोर कारावास की सजा

Sun, 21 Jan 2024 12:56 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
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अल्मोड़ा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम की अदालत ने चर्चित जगदीश हत्याकांड से जुड़े एक मामले में घर में घुसकर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने वाले चार आरोपियों भावना देवी, गोविंद सिंह, जोगा सिंह और नरेंद्र सिंह निवासी भिकियासैंण को दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों को नौ-नौ हजार रुपये अर्थदंड भी चुकाना होगा।
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वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी बीपी टम्टा ने और वादी पक्ष के अधिवक्ता पीसी तिवारी ने बताया कि वादी ने कोतवाली में एक सितंबर 2022 को तहरीर दी थी जिसमें भावना देवी, गोविंद सिंह, जोगा सिंह और नरेंद्र सिंह निवासी भिकियासैंण पर घर में घुसकर उसके परिजनों के साथ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया था। तहरीर मिलने के बाद चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। इस पर शनिवार को फैसला आया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल कठोर कारावास और नौ-नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बता दें कि यह मामला बहुचर्चित जगदीश चंद्र हत्याकांड से संबंधित है उसने दोषियों से बचने के लिए वादी के घर में आश्रय लिया था। चारों पर जगदीश की हत्या का आरोप भी है जो न्यायालय में विचाराधीन है। संवाद
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