अल्मोड़ा। कई नामी खाद्य ब्रांडों के उत्पाद जांच में फेल होने के मामले पर न्यायालय ने संबंधित कारोबारियों और कंपनियों पर 6.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जांच के लिए भेजे गए डाबर हनी, कैच मिर्च पाउडर, अनुपजी प्रीमियम रस्क और व्हाइट ओट्स समेत कई खाद्य पदार्थ मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए है।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने पूर्व में विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला रुद्रपुर भेजा था। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित कारोबारियों और कंपनियों के खिलाफ न्याय निर्णायक अधिकारी और अपर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वाद दायर हुए।
न्यायालय ने डाबर हनी के विक्रेता पर 30 हजार रुपये, डाबर इंडिया लिमिटेड पर चार लाख रुपये, डीएस स्पाइस कंपनी पर 50 हजार रुपये, पीकेएस फूड प्रोडक्ट्स पर 40 हजार रुपये, लक्ष्मी फूड पर 80 हजार रुपये, रामचंद्र रामशरण दास पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा दीपन सिंह बिष्ट को एक्सपायरी खाद्य सामग्री बेचने के मामले में 40 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।
सहायक आयुक्त एवं अभिहित अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद सात कारोबारियों व फर्मों को जुर्माने से दंडित किया है।