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खाद्य सुरक्षा विभाग ने शिविर में व्यापारियों को दी अधिनियम की जानकारी

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चौखुटिया थाने में आयोजित जागरूकता शिविर में बोलते खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय सिंह। अमर उजाला - फोटो : ALMORA
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चौखुटिया (अल्मोड़ा)। खाद्य सुरक्षा विभाग ने थाने में व्यापारी जागरूकता शिविर लगाकर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की जानकारी दी। कहा गया कि प्रत्येक व्यापारी के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। 12 लाख से अधिक के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को दो हजार की लाइसेंस फीस जबकि उससे कम वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों का 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित है।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय सिंह ने बताया कि लाइसेंस बनाने के लिए परिचय पत्र, आधार कार्ड, एक फोटो व दुकान का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र देना होगा। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी एएस रावत ने कहा कि दुकानदारों के लिए प्रत्येक सामान का पक्का पर्चा रखना जरूरी है। बैठक में थानाध्यक्ष रमेश सिंह बोहरा ने अफवाहों से सावधान रहने की अपील की। व्यापार संघ अध्यक्ष गणेश कांडपाल ने अधिकारियों के सामने दुकानदारों की समस्याएं रखीं। वहां पर लक्ष्मण सिंह अधिकारी, चंदन नेगी, रमेश अग्रवाल, विष्णु दत्त उपाध्याय, राजेश जोशी, किसन संगेला, चंदू जोशी, विनोद छिमवाल, नवीन जोशी, संजय आदि थे।
केमिकल युक्त शहद की अफवाह पर बुलानी पड़ी पुलिस
चौखुटिया (अल्मोड़ा)। चौखुटिया में फेरी वालों के कैमिकल युक्त शहद बेचे जाने की अफवाहों से हरकत में आई पुलिस संबंधित फेरी वालों को शहद सहित पकड़कर थाने ले आई। बाद में अल्मोड़ा से पहुंचे खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय सिंह ने शहद को सैंपल के लिए लिया। प्रथम दृष्टया उन्होंने उसमें किसी तरह के केमिकल की आशंका को खारिज किया है।
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