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झूठी गवाही देने पर पूर्व कोतवाल और एसआई पर जुर्माना

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प्रतीकात्मक - फोटो : amar ujala
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 जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने 2009 के एक मामले में तत्कालीन कोतवाल सीजी गोस्वामी और एक एसआई कीर्ति कुमार को झूठी गवाही देने के आरोप में 500-500 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। बताया गया है कि पशुओं का व्यापार करने वाले कुछ लोग एक वाहन में भैंस आदि ले जा रहे थे।

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इस बीच कुछ युवकों ने वाहन को रोक लिया और पशु लेकर जा रहे लोगों के साथ हाथापाई की। इस मामले में मारपीट करने वाले युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मामले की सुनवाई जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष ने तत्कालीन कोतवाल सीजी गोस्वामी और एसआई कीर्ति कुमार को गवाह के तौर पर पेश किया लेकिन दोनों पुलिस कर्मियों ने कोर्ट में आरोपियों को पहचानने से इंकार कर दिया।

अभियोजन पक्ष का सहयोग नहीं करने पर अदालत ने दोनों पुलिस कर्मियों को धारा 344 के तहत नोटिस जारी कर दिया था। दोनों पुलिस कर्मी जिला सत्र न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय चले गए और अब तक इस मामले में स्थगनादेश चलता रहा। इधर बीते दिनों हाईकोर्ट ने नोटिस को सही ठहराते हुए मामला जिला एवं सत्र न्यायालय को ही वापस कर दिया। जिस पर सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने दोनों पुलिस कर्मियों को पांच-पांच सौ रुपये जुर्माने से दंडित करने का आदेश सुनाया है। आदेश में यह भी कहा है कि जुर्माने के दंड का उनकी नौकरी पर असर नहीं पड़ेगा। बताया गया है कि कोतवाल रह चुके सीजी गोस्वामी पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 

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