फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

झूठी रिपोर्ट लिखाने पर दादी-पोती पर जुर्माना

Thu, 12 May 2016 10:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विशेष सत्र न्यायाधीश डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने पॉक्सो अधिनियम में झूठी रिपोर्ट लिखाने और असत्य बयान देने पर दादी और उसकी पोती को पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड और न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोनों को एक माह का साधारण कारावास भोगना पड़ेगा।
विज्ञापन


मालूम हो कि नगर के समीप एक गांव की निवासी बेटी ने अपने पिता के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम में मामला दर्ज करा था। उसने पिता पर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया था। इस मामले में लड़की की दादी भी रिपोर्टर थी। यह मामला न्यायालय में चला। न्यायालय ने रिपोर्टर लड़की और उसकी दादी द्वारा आरोपी के विरुद्ध दर्ज रिपोर्ट और गवाही को असत्य पाया। न्यायालय ने आरोपी का मानसिक परीक्षण कराया था। आरोपी मानसिक रोगी निकला। न्यायालय ने उसे 26 मार्च को बरी कर इलाज के निर्देश दिए थे।

झूठी रिपोर्ट और झूठा साक्ष्य दिए जाने पर न्यायालय ने लड़की और उसकी दादी को नोटिस दिया। दोनों द्वारा नोटिस का समुचित जवाब नहीं दिए जाने के कारण समरी वाद दर्ज कर और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने दोनों दादी (आरोपी की मां) और उसकी पोती को पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड और न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया। यदि अर्थदंड अदा नहीं किया गया तो उन्हें एक माह के साधारण कारावास की सजा भोगनी पड़ेगी। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गिरीश चंद्र फुलारा ने पैरवी की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें