तहसील क्षेत्र के अर्जुनराठ गांव में चार दिन पहले 26 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले में पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतका के पिता ने उसके पति, सास, ससुर, देवर के खिलाफ 3/4 दहेज प्रतिषेध निवारण अधिनियम, धारा 498 (ए), 304 (बी) में सोमेश्वर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सीओ आरएस टोलिया मामले की जांच कर रहे हैं।
अर्जुनराठ गांव निवासी जगदीश सिंह की पत्नी सुनीता देवी (26) की 16 जनवरी की रात संदिग्धावस्था में जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई थी। उसकी एक साल की बेटी है। पति जगदीश सिंह प्राइवेट नौकरी करता है। सोमेश्वर निवासी मृतका के पिता गोविंद सिंह भैसोड़ा ने ससुरालियों पर दहेज के लिए पुत्री सुनीता की हत्या का आरोप लगाया है।
तहरीर में बताया गया है कि 30 मई 2015 को जगदीश सिंह से सुनीता का विवाह हुआ था। विवाह के दौरान उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दहेज के सामान के अलावा आभूषण-नगदी के रूप में पांच लाख रुपये दिए थे। इसके बाद भी ससुराली खुश नहीं थे। कुछ दिन पहले सुनीता ने उन्हें फोन करके बताया कि उसकी सास ने दो लाख रुपये की मांगे तो उसने कहा कि अब उसके पिता अब और दहेज देने में सक्षम नहीं हैं। सुनीता तीन माह के गर्भ से भी थी। पिता ने आरोप लगाया है कि 16 जनवरी को ससुरालियों ने उनकी पुत्री सुनीता की हत्या कर दी।