डीएम सविन बंसल ने टेलीकम्यूनिकेशन कंसलटेंट इंडिया और आइडिया सेल्यूलर लि. द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 87 और राज्य मार्ग 309 में बिना अनुमति के ओएफसी लाइन बिछाने के काम पर रोक लगा दी है। डीएम ने दोनों कंपनियों को 15 दिन में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।
डीएम ने कहा कि मार्ग में लाइन बिछाने के कार्य से आवागमन बाधित हो रहा है और दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। सड़क के किनारे पूर्व में बिछाई गई पेयजल लाइन आदि यूटिलिटी लाइनें भी क्षतिग्रस्त हुई है। किन परिस्थितियों में दोनों कंपनियों ने कार्य शुरू करने से पूर्व जिला प्रशासन से रोड साइड कंट्रोल अधिनियम के अंतर्गत पूर्वानुमति प्राप्त नहीं की।
इस बारे में एक पखवाड़े के भीतर उत्तर भेजना सुनिश्चित करें। उत्तर न मिलने पर सीआरपीसी और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य रानीखेत खंड के अंतर्गत है। संबंधित एजेंसियों द्वारा जो भी अनुमति आदि की कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग खंड रानीखेत से संपर्क स्थापित करें।