अल्मोड़ा। फर्जी प्रमाण पत्रों से नियुक्त पाने वाले सल्ट ब्लाक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भीताकोट (सिराली बूढ़ाकोट) के निलंबित प्रधानाध्यापक खवानी सिंह के खिलाफ आखिर 21 दिन बाद राजस्व उप निरीक्षक कूपी के यहां प्राथमिकी दर्ज हो गई है। राजस्व पुलिस ने निलंबित प्रधानाध्यापक के खिलाफ धारा 420, 467, 468 में मामला दर्ज कर लिया है।
एसआईटी को जांच में प्रधानाध्यापक के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के प्रमाणपत्र फर्जी मिले थे। तत्पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) आरएस यादव ने प्रधानाध्यापक को 12 जुलाई को निलंबित कर दिया था। वर्तमान में प्रधानाध्यापक फरार चल रहा है। डीईओ ने उप शिक्षा अधिकारी सल्ट गीतिका जोशी को निलंबित प्रधानाध्यापक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए थे।
उप शिक्षा अधिकारी सल्ट पूर्व में प्राथमिकी दर्ज कराने मौलेखाल थाने गई थी, तो पुलिस ने राजस्व पुलिस क्षेत्र का मामला बताया। इसके बाद वह राजस्व उप निरीक्षक कूपी के पास निलंबित शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने गई तो राजस्व पुलिस द्वारा भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। आखिरकार राजस्व उप निरीक्षक कूपी ने आज निलंबित प्रधानाध्यापक के खिलाफ धारा 420, 467, 468 में एफआईआर दर्ज कर ली है।