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छह माह के लिए जिला बदर किया

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अल्मोड़ा। एनडीपीसी एक्ट समेत विभिन्न अपराधों में संलिप्त मल्या दन्या निवासी आमिर खान पुत्र असलम खान को जिलाधिकारी ईवा आशीष ने जिला बदर कर दिया है। एसएसपी के माध्यम से मिली रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा तीन की उपधारा तीन के अंतर्गत जनहित और न्यायहित में छह माह की अवधि के लिए जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में यदि किसी कारणवश जिले में प्रवेश करना होगा तो उसे न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट से स्वीकृति लेनी होगी। बाहर रहने के दौरान आमिर खान को अपने निवास स्थान का पूरा पता न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने पर कारावास और जुर्माने की सजा दी जाएगी। उन्होंने पुलिस को इस संबंध में हर हाल में आदेश का अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं।
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