अल्मोड़ा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में दोषी महिला को छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। परिवादी रामप्रकाश निरंकारी निवासी अल्मोड़ा ने 28 जनवरी 2023 को न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। बताया कि लता आर्या निवासी अल्मोड़ा ने 41 हजार रुपये की भवन सामग्री ली और भुगतान के लिए आईडीबीआई बैंक अल्मोड़ा का एक चेक दिया, जो खाते में रुपये न होने पर बाउंस हो गया। नोटिस भेजने के बाद भी रुपये नहीं दिए। इस पर उसने न्यायालय से रुपये दिलाने की गुहार की। न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद अभियुक्त लता आर्या पर दोष सिद्ध करते हुए उसे छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड में से 55 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में परिवादी को अदा करने का आदेश दिया।