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अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत से आरोपी को मिली जमानत

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अल्मोड़ा। अपर सत्र न्यायाधीश आरके श्रीवास्तव की अदालत से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी ग्राम, पोस्ट मल्ली मिरई निवासी बीरबल सिंह को जमानत मिल गई है। एक व्यक्ति ने थाना द्वाराहाट में दर्ज कराई रिपोर्ट में शिकायत की थी कि 10 जून 2019 को बीरबल सिंह ने उसकी मूक बधिर रिश्तेदार से दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में धारा 456, 363, 376/511, 323, 504 में आरोप पत्र दाखिल हुआ। आरोपी 11 जून 19 से जेल में बंद था। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र दिया था। न्यायालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से न्यायालय में नौ साक्ष्य पेश किए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत ने प्रभावी पैरवी की।
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