अल्मोड़ा। घर में घुसकर एक युवती से गाली गलौज करने और एसिड फेंककर जान से मारने की धमकी देने के दोषी को न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि अरोड़ा की अदालत ने एक वर्ष कारावास और चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक अभियोजन अधिकारी बीपी टम्टा, कुंवर सिंह बिष्ट, योगेंद्र नयाल ने बताया कि वादी ने दो सितंबर 2022 को कोतवाली में तहरीर दी थी। इसके मुताबिक आरोपी जखेटा एनटीडी निवासी सौरभ नगरकोटी ने घर में घुसकर उसकी बेटी के साथ गाली गलौज कर एसिड फेंककर जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया। तब पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था जिस पर बृहस्पतिवार को फैसला आया। सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देकर यह सजा सुनाई है।
बैंक के खिलाफ खाताधारक की शिकायत को किया खारिज
बागेश्वर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बैंक के खिलाफ खाताधारक की शिकायत को खारिज कर दिया।
पंजाब नेशनल बैंक के खाताधारक नंदाबल्लभ पांडेय ने शाखा प्रबंधक पीएनबी के खिलाफ आयोग में शिकायत की। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है। इस खाते से विपक्षी ने स्वेच्छानुसार तीन बार में 45,715 की राशि निकाली है। खाते से 24 फरवरी 2020 को 15,615, 31 अक्तूबर 20 को 12,100 और 13 जनवरी 2021 को 18,000 रुपये की निकासी की गई। खाते से राशि निकाले जाने की सूचना शिकायतकर्ता को मोबाइल पर आए मैसेज से मिली। उसने विपक्षी से राशि खाते में लौटाने के लिए कहा। अनुरोध के बाद भी खाते में रुपये वापस न आने पर मामला आयोग में पहुंचा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष आरके खुल्बे, सदस्य रमेश चंद्र सनवाल और हंसी रौतेला ने मामले की सुनवाई की। इसमें पाया कि बैंक से शिकायतकर्ता के बेटे ने शिक्षा ऋण लिया था जिसमें शिकायतकर्ता जमानतदार था। आयोग ने माना कि बैंक ने सेवा में कोई कमी नहीं की है इस कारण शिकायत को खारिज कर दिया। बैंक की ओर से अधिवक्ता ओमप्रकाश तिवारी ने पैरवी की।