अल्मोड़ा। नाबालिग लड़की को भगाने और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने आरोपी सोनू कुमार पुत्र महेंद्र सिंह निवासी हिसार हरियाणा को दोषमुक्त किया।
आरोपी की तरफ से न्यायमित्र अधिवक्ता मनोज पंत ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि 28 मार्च 2022 को नायब तहसीलदार सदर को एक व्यक्ति ने तहरीर दी कि उसकी पुत्री सुबह 9.30 बजे घर से लापता हो गई है और वह नाबालिग है। बाद में जांच पुलिस को सौंपी गई। जांच के दौरान आरोपी के घर से पीड़िता को बरामद किया गया। आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचना अधिकारी ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की ओर से 12 गवाह न्यायालय में पेश किए गए। न्यायालय ने पत्रावली में मौजूद साक्ष्य और गवाहों का परिशीलन कर आरोपी को दोषमुक्त किया। संवाद