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Almora News: देहरादून के लिए...शोषण और धोखाधड़ी के दोषी पति को एक साल की कैद

Thu, 01 May 2025 11:28 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
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अल्मोड़ा। पत्नी के शारीरिक शोषण और धोखाधड़ी के मामले में देहरादून निवासी व्यक्ति को दोषी करार दिया गया। सिविल जज जूनियर डिविजन शुभांगी गुप्ता की अदालत ने दोषी को एक साल की सजा के साथ ही उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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एक महिला ने 11 जुलाई 2021 को अल्मोड़ा कोतवाली में तहरीर दी। इसमें बताया कि 13 अप्रैल 2016 को उसकी शादी सहस्त्रधारा रोड देहरादून निवासी राकेश चंद्र से हुई। शादी से पहले सास और देवर ने बताया कि उसका पति कंस्ट्रक्शन का कारोबार करता है। वह किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करता है।
शादी के चार दिन बाद ही उसे पता चला कि पति का कोई बिजनेस नहीं है। वह पहले से ही शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। आरोप है कि पति, देवर और सास उससे बिजनेस के लिए पैसों की मांग करते थे और मना करने पर उत्पीड़न किया जाता था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज किया। मामला न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन शुभांगी गुप्ता की अदालत में चला। न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर दोषी को एक साल की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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स्मैक तस्करी के मामले में आरोपी दोष मुक्त
अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा श्रीकांत पांडे की अदालत ने स्मैक तस्करी के मामले के आरोपी राहुल सिंह निवासी अल्मोड़ा को दोष मुक्त किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 18 मई 2023 को अल्मोड़ा कोतवाली पुलिस को गश्त के दौरान करबला तिराहे पर अल्मोड़ा की ओर से एक व्यक्ति आता दिखा। तलाशी लेने पर उसके पास से 7.64 ग्राम स्मैक बरामद हुई। इस पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा की अदालत में हुई। न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
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