अल्मोड़ा। न्यायिक मजिस्ट्रेट भिकियासैंण ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल करने वाले सात लोगों को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उन्हें एक लाख रुपये अर्थदंड भी देना होगा। उन्हें अर्थदंड 30 दिन के भीतर पीड़ित को देना होगा।
25 मई को सल्ट तहसील के तराड़ी गांव निवासी गिरीश चंद्र आर्या को गांव के ही सात लोगों ने पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उनके हाथ और पैर भी तोड़ दिए थे। तहरीर के बाद राजस्व पुलिस ने नंद राम, मना देवी, जगदीश राम, त्रिलोक राम, दीपक, लाखन और रवि के खिलाफ धारा- 147,325,506 भरतीय दंड संहिता में केस दर्ज किया था। न्यायालय ने धारा 147 में दोष सिद्ध होने के बाद एक-एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। धारा- 325 में दो-दो वर्ष कठोर कारावास, धारा- 506 में एक- एक वर्ष के कारावास और धारा -357 (3)में एक लाख रुपये प्रतिकर देने की सजा सुनाई। न्यायालय ने एक लाख रुपये 30 दिन के भीतर पीड़ित गिरीश चंद्र आर्या को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया।