अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।
जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने बीते चार अक्तूबर को राजस्व पुलिस में तहरीर दी थी। उनका आरोप था कि रिश्ते के भाई आरोपी ने नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकत की और मारपीट भी की। पीड़िता के पिता की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब आरोपी ने न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। इस पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज की है। संवाद