अल्मोड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अल्मोड़ा ने सुनवाई में वाद दायर करने वाले व्यक्ति के खुद उपस्थित नहीं होने पर वाद को निरस्त कर दिया है। शिकायतकर्ता ने डाकघर अल्मोड़ा के खिलाफ वाद दायर कराया था। डाकघर प्रबंधन का कहना था कि वह उतने की रुपये दे सकते हैं जितने आरडी में जमा हो। रुपये जमा करने वाला एजेंट पोस्ट ऑफिस का नहीं है।
शिकायतकर्ता कमलेश पाटनी ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कराया था कि उन्होंने पोस्ट ऑफिस में एजेंट के माध्यम से आरडी खुलवाई थी। जब वह पासबुक में एंट्री कराने गया तो पता चला कि उनके आरडी अकाउंट में एजेंट ने रुपये जमा नहीं किए जबकि एजेंट ने रुपये लेने की रसीद दी थी।
इसके बाद उसने जिला उपभोक्ता पारितोष आयोग में वाद दायर किया था। आयोग की ओर से सुनवाई के लिए उन्हें नोटिस दिया था, लेकिन वह खुद सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य सुरेश चंद्र कांडपाल, विद्या बिष्ट ने शिकायतकर्ता कमलेश पाटनी के सुनवाई में उपस्थित नहीं होने पर वाद को निरस्त कर दिया है।