जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने खाते से बिना पूर्व सूचना कटौती करने पर केनरा बैंक अल्मोड़ा के शाखा प्रबंधक को काटी गई 2053 रुपये की धनराशि, मानसिक क्षतिपूर्ति के दो हजार और वाद व्यय के एक हजार रुपये एक माह के भीतर परिवादी महिला को अदा करने के आदेश दिए हैं।
तल्ला जोशीखोला निवासी प्रेमा जोशी पत्नी खजान चंद्र जोशी का कैनरा बैंक में खाता है। वह 18 अक्तूबर 2007 से खाते में लेन-देन नहीं कर पाईं। नौ मई 2015 को जब खाते में उन्होंने 2500 रुपये जमा किए तो बैंक ने उनके खाते से क्रमश: 1629 रुपये, 224 रुपये और 200 रुपये समेत कुल 2053 रुपये बिना पूर्व सूचना के काट दिए। जब उन्होंने जानकारी मांगी तो बैंक ने नहीं दी। इसके बाद प्रेमा जोशी ने बैंक द्वारा गलत ढंग से काटी गई 2053 रुपये की धनराशि और पांच हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति दिलाने को उपभोक्ता फोरम में वाद प्रस्तुत किया।
फोरम के अध्यक्ष डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा, सदस्य लीला जोशी और प्रभात कुमार चौधरी ने पक्षकारों की बहस विस्तार से सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य और सामग्री की जांच की। न्यायालय ने पाया कि बैंक द्वारा खाते से बिना सूचित किए काटी गई राशि रिजर्व बैंक के सर्कुलर के विरुद्ध है। फोरम ने बैंक को आदेशित किया कि वह काटी गई 2053 रुपये की धनराशि, मानसिक क्षतिपूर्ति के दो हजार, वाद व्यय के एक हजार रुपये एक माह के भीतर परिवादी को अदा करना सुनिश्चित करे। निश्चित अवधि में धनराशि अदा नहीं करने पर परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि 21 जनवरी 2016 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक छह प्रतशित की दर से वार्षिक ब्याज पाने की अधिकारी परिवादी होगी।