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किशोर बाइक चलाएंगे तो वाहन स्वामी नपेंगे

Tue, 15 Dec 2015 10:44 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा।
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यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। एआरटीओ विमल कुमार पांडे ने बताया कि तेज रफ्तार से दोपहिया वाहन चलाने और कम उम्र के किशोरों द्वारा लाइसेंस के बिना बाइक और अन्य वाहन चलाने पर वाहन सीज किए जाएंगे। ऐसे वाहन स्वामियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके लिए स्कूलों के प्रधानाचार्यों का भी सहयोग लिया जाएगा। इस विशेष अभियान की शुरुआत अल्मोड़ा से की जाएगी।  
यातायात नियमों के उल्लंघन और असावधानी से दोपहिया वाहन चलाने के कारण बार-बार हो रहे हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। एआरटीओ विमल पांडे ने बताया कि अल्मोड़ा नगर सहित जिले के अन्य नगरों और कस्बों में खासतौर पर कम उम्र के किशोरों द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन की शिकायत मिल रही है। उन्होंने बताया कि नियमानुसार 18 साल से कम उम्र के किशोर बाइक ड्राइव नहीं कर सकते और उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनता, लेकिन कई बार अभिभावक इस पर ध्यान नहीं देते और 18 साल से कम उम्र के किशोरों को बाइक और अन्य दोपहिया वाहन दे देते हैं। जिससे कई बार दुर्घटनाएं हो रही हैं। श्री पांडे ने कहा कि सल्ट क्षेत्र में मंगलवार को ऐसे ही हादसे की सूचना मिली है जिसमें एक छात्र की मौत हो गई है।
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उन्होंने कहा कि नगर के कई स्कूलों के किशोर आने जाने के लिए बाइक और अन्य दोपहिया वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं। संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों को भी इस बारे में सूचित करके इस पर रोक लगाने को कहा जाएगा। बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग करते पाए जाने पर संबंधित वाहनों को सीज करके वाहन स्वामियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। एआरटीओ ने कहा कि यह अभियान अल्मोड़ा नगर से शुरु किया जा रहा है और जिले के अन्य नगरों और कस्बों में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।    
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