फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नरेंद्र हत्याकांड के आरोपी दोषी करार

Wed, 13 Apr 2016 12:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा।
विज्ञापन
कोर्ट कचहरी - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
अल्मोड़ा। सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने 14 अगस्त 2015 को रानीखेत तहसील के अंतर्गत पांडेकोटा गांव में प्रकाश चंद्र उर्फ चारू पांडे की हत्या और उसकी मां को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में शामिल दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में अभियुक्तों को 21 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। कुछ लोगों ने 14 अगस्त 2015 को पांडेकोटा गांव रानीखेत निवासी नरेंद्र सिंह की हत्या कर दी और उसकी मां पुष्पा देवी पर भी लोहे के एंगल और लाठी आदि से हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
विज्ञापन


अस्पताल में होश आने पर पुष्पा ने गांव के ही मुख्य आरोपी प्रकाश चंद्र पांडे की पहचान बताई। इस घटना की रिपोर्ट पटवारी क्षेत्र जैना में कराई गई थी और बाद में इस मामले को रेगुलर पुलिस रानीखेत को सौंप दिया गया। पुलिस ने कुछ दिनों की मशक्कत के बाद आरोपी प्रकाश चंद्र उर्फ चारु पांडे और मदना टोले ठोकरा, थाना अधराट्ठी जिला मधुबनी बिहार निवासी अनिल यादव निवासी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा की अदालत में हुई।

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी जीसी फुलारा ने न्यायालय में 12 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डॉ. शर्मा ने दोनों आरोपियों को धारा 302, 307, 120बी के तहत दोषी करार दिया। इस मामले में सजा सुनाने के लिए 21 अप्रैल की तिथि नियत की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें