बागेश्वर। राष्ट्रीय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के तहत जिला और बाह्य न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में विभिन्न वादों से संबंधित 96 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
जिला न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर की बैंच संख्या एक में पारिवारिक और वैवाहिक वादों से संबंधित पांच प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 48,500 रुपये का समझौता कराया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप कुमार तिवारी की बैंच संख्या दो में 138 एनआई एक्ट, फौजदारी के शमनीय और मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित 53 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 22,89,000 रुपये का समझौता किया गया। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ऐश्वर्या बोरा की बैंच संख्या तीन में 138 एनआईएक्ट, दीवानी ईजराय और फौजदारी के शमनीय वाद से संबंधित तीन प्रकरणों का निस्तारण कर कुल 1,72,000 रुपये का समझौता कराया गया। बैंक से संबंधित प्री-लिटिगेशन के 22 और पारिवारिक प्री-लिटिगेशन संबंधी छह मामलों का निस्तारण कर 36,24,387 रुपये का समझौता कराया गया। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायिक मजिस्ट्रेट गरुड़ जैनब की बैंच संख्या में 138 एनआई एक्ट और फौजदारी के शमनीय वादों से संबंधित सात वादों का निस्तारण कर 6,70,000 रुपये का समझौता किया गया।