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स्कूल बस चालकों के लिए चार साल का अनुभव अनिवार्य

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अल्मोड़ा। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद स्कूल बस को चलाने वाले चालक को चार वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य हो गया है। जिले में हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन कराने में परिवहन अधिकारी जुट गए हैं।
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आलोक जोशी ने बताया कि चालक और परिचालक को वर्दी धारण करनी होगी। वाहन में स्पीड गवर्नर लगा होना चाहिए। स्कूल बसों में प्राथमिक उपचार के लिए फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए और आग बुझाने के उपकरण का इंतजाम अनिवार्य है। स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहनों की खिड़कियों में ग्रिल और हर सीट के नीचे ट्रे और पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए।

बस पीले रंग और उस पर स्कूल का नाम, फोन नंबर अंकित होना चाहिए। उन्होंने बताया कि बस को हायर किया जाता है तो उसके आगे ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए। बस चालक के पास बच्चों के नाम, पते, कक्षा, ब्लड ग्रुप, स्टापेज प्वाइंट की सूची भी होनी चाहिए।
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