अल्मोड़ा। डीएम ईवा आशीष ने बताया कि जिले में भवन निर्माण के लिए भवनों के बेसमेंट से निकलने वाली मिट्टी, वेस्ट मैटेरियल को संबंधित तहसीलदार द्वारा चिह्नित डंपिंग जोन में डाले जाने से पूर्व संबंधित तहसील के एसडीएम से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। उन्होंने बताया कि भवन निर्माण के लिए भवनों के बेसमेंट से निकलने वाली मिट्टी, वेस्ट मैटेरियल को रखने की व्यवस्था यदि भवन स्वामी के पास नहीं है, वह इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं करता है तो उसे रखने के लिए स्थानीय प्रशासन की अनुमति से संबंधित तहसील के तहसीलदार द्वारा घोषित डंपिंग जोन में इसे संरक्षित किया जाएगा। इसका उपयोग भविष्य में मैदान, हैलीपैड आदि बनाने में उपयोग किया जाएगा। इसके लिए रॉयल्टी में छूट भी दी जाती है।