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खराब फ्रिज देने पर कंपनी और सप्लायर पर 60 हजार का हर्जाना

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अल्मोड़ा। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक आदेश में खराब फ्रिज देने पर कंपनी के प्रबंधक और सप्लायर से उपभोक्ता को 60 हजार रुपये का भुगतान करने को कहा है।
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यहां न्यू इंदिरा कॉलोनी खत्याड़ी निवासी राजेश चंद्र अल्मियां ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर करके शिकायत की थी कि उसने 11 मार्च 2016 को ब्लू स्टार कंपनी के दो फ्रिज खरीदे। इसमें प्रत्येक फ्रिज की कीमत 25 हजार रुपये थी। इसमें से एक फ्रिज एक माह बाद ही खराब हो गया। इसकी सूचना रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर) स्थित सप्लायर मनजीत सिंह को दी गई, लेकिन फ्रिज को दुरुस्त नहीं किया गया। जिससे फ्रिज के भीतर रखा करीब 20 हजार रुपये का दुकान का सामान भी खराब हो गया।

राजेंद्र अल्मियां ने फ्रिज के लिए 25 हजार रुपये, खराब हुए सामान के 20 हजार रुपये, मानसिक कष्ट के लिए 20 हजार और वाद व्यय के लिए 10 हजार रुपये दिलाने की मांग की।
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जिला उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने और दस्तावेजों के निरीक्षण के बाद दिए गए आदेश में ब्लू स्टार कंपनी गुड़गांव के प्रबंधक राजीव गुप्ता और रुद्रपुर स्थित नेशनल कूल सेंटर के प्रॉपराइटर मनजीत सिंह से उपभोक्ता को फ्रिज की कीमत के 25 हजार, खराब हुए सामान के 20 हजार, मानसिक कष्ट के लिए 10 हजार और वाद व्यय के तौर पर पांच हजार रुपये (कुल 60 हजार रुपये) का भुगतान करने को कहा है।
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एक माह के भीतर भुगतान नहीं करने पर आगे आठ प्रतिशत ब्याज का भुगतान भी करना होगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा और सदस्य पीके चौधरी और लीला जोशी के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है।
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