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बीमा कंपनी अदा करे पशुपालक को 22500 रुपये

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अल्मोड़ा। जिला उपभोक्ता फोरम ने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. खटीमा (ऊधमसिंहननगर) को परिवादी (पशुपालक) को मानसिक, शारीरिक क्लेश क्षतिपूर्ति के 10 हजार, पांच हजार रुपये वाद व्यय समेत कुल 22500 रुपये भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
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अल्मोड़ा तहसील के ग्राम पंचायत खासतिलाड़ी निवासी दीवान राम ने एसबीआई बाड़ेछीना से जुलाई 2015 में भैंस खरीदने के लिए 30 हजार का ऋण लिया। बैंक द्वारा द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. सितारगंज रोड अपोजिट न्यू मुंसिफ कोर्ट खटीमा (ऊधमसिंहनगर) से भैंस का 30 हजार रुपये का बीमा कराया। बीमार होकर भैंस 13 मार्च 2016 को मर गई। पशु स्वामी ने भैंस का पोस्टमार्टम कराकर क्लेम को दस्तावेज एसबीआई बाड़ेछीना में जमा कराए। लंबे समय तक पशुपालक को बीमा राशि का भुगतान नहीं हुआ। पशुपालक ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया।

फोरम के अध्यक्ष जिला जज डा. ज्ञानेंद्र कमार शर्मा और सदस्य लीला जोशी ने कहा कि बीमा कंपनी द्वारा शेष किश्त की धनराशि बैंक में जमा करना नियमानुसार सही नहीं है। फैसला सुनाया कि बीमा कंपनी से परिवादी कुल 22500 रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है। यदि कंपनी ने परिवादी को एक माह के भीतर धनराशि का भुगतान नहीं की तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी को दावा प्रस्तुत करने की तिथि से भुगतान करने की तिथि तक सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अदा करना होगा।
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