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वीडीओ की हत्या में उद्यान कर्मी को आजीवन कारावास

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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने गुणादित्य (पाली) के ग्राम विकास अधिकारी पनी राम की हत्या के मामले में उद्यान सचल दल केंद्र गुणादित्य (धौलादेवी) के कर्मचारी दीपक सिंह बिष्ट को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 201 के तहत सात साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड तथा एससी-एसटी एक्ट में उम्रकैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। तीनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अदालत ने यह भी आदेश दिया की जुर्माने के पचास हजार रुपये मृतक की पत्नी को प्रतिकर के रूप में दिए जाएं।
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घटनाक्रम के अनुसार ग्राम मेल्टा जोल निवासी उद्यान सचल दल केंद्र गुणादित्य के कर्मचारी दीपक सिंह बिष्ट ने 20 अप्रैल 2017 को पाली की ग्राम प्रधान को फोन पर सूचना दी कि उद्यान विभाग के भवन के बरामदे में ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) पनी राम सोए हुए हैं और उनके सिर से खून बह रहा है। सूचना मिलने पर ग्राम प्रधान के पति खीमानंद पालीवाल और नवीन जोशी घटनास्थल पर पहुंचे। जानकारी मिलने पर वीडीओ पनी राम के परिजन और राजस्व उप निरीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे। लेकिन, तब तक पनी राम की मौत हो चुकी थी। मृतक के हाथ और सिर पर चोट के निशान थे।
गांव के लोगों ने बताया कि पनी राम घटना की रात 19 अप्रैल 2017 को दीपक सिंह बिष्ट के कमरे में सोए थे। दीपक सिंह बिष्ट का कमरा खोलकर देखा गया तो दीवार, चटाई, प्रेशर कुकर पर खून के धब्बे थे। कमरे में आयरन रॉड और लोहे का पाइप भी बरामद हुआ, जिस पर खून के धब्बे थे।
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मृतक के भतीजे सुरेंद्र कुमार ने दीपक सिंह बिष्ट के खिलाफ राजस्व उप निरीक्षक के यहां प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद राजस्व उप निरीक्षक ने आरोपी दीपक सिंह बिष्ट को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 302 और धारा 3(2) एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया। बाद में मामला रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित कर दिया गया। विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा की अदालत में मामला चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 17 गवाह परीक्षित कराए।
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