अल्मोड़ा। पांच मार्च से होने जा रही उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद और केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड की हाइस्कूल एवं इंटर की परीक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित कर दिए हैं।
उप जिला मजिस्ट्रेट सदर विवेक राय ने बताया कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र के 100 मीटर परिधि के अंतर्गत अपने साथ अस्त्र-शस्त्र, धारधार घातक हथियार, लाठी लेकर नहीं जाएगा। यह आदेश सुरक्षा बलों, कर्मियों, अर्द्ध सैनिक बलों, पुलिस, पीएसी पर लागू नहीं है। दिव्यांग व्यक्तियों के लाठी लेकर चलने में प्रतिबंध नहीं है।
परीक्षा के दौरान कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। परीक्षा केंद्र की 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी बाहरी व्यक्ति की प्रविष्ट निषिद्ध होगी। इसका उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।