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विधिक सेवा क्लीनिक स्थापित होंगे: डा. चंद्र

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अल्मोड़ा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जीजीआईसी दौलाघट में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में प्राधिकरण के सचिव डा. शेष चंद्र ने बताया कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत जिले में न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण के वृद्धाश्रमों में विधिक सेवा क्लीनिक स्थापित होंगे। उन्होंने पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत घटित होने वाले अपराधों पर चिंता जताई।
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उन्होंने श्रमिक कानूनों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक प्रकार के उद्योगों में काम पर लगाना अपराध है। उन्होंने ड्रग दुरुपयोग पीड़ितों के परिवार को जागरूक करने और स्कूली बच्चों को इसके दुष्प्रभाव से बचने की सलाह दी। उन्होंने बच्चों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 और घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में भी बताया।

जीजीआईसी दौलाघट की प्रधानाचार्य बीना वर्मा ने बच्चों से बुजुर्ग और वरिष्ठ लोगों का सम्मान करने का आह्वान किया। इस मौके पर छात्राओं को सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें वितरित की गई। शिविर में इंदिरा खोलिया, चंद्रप्रभा कांडपाल, रेनू टम्टा, चंपा वर्मा, सोनिका रमौला, रूचिका, दीपा, रेनू, कुसुम जोशी, हुजैफा परवीन, सोनी कमल, पूरन जोशी, कविता जोशी आदि मौजूद थे।
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