अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में धारा 20/22 एनडीपीएस एक्ट में शाहरुख पुत्र मो. रहीश निवासी मोहल्ला गलरघट्टी थाना रामनगर (जिला नैनीताल) को चार साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
पिछले साल 21 जून को भतरौंजखान थाने के एसआई इंद्र सिंह ढैला पुलिस कर्मियों के साथ पुलिस सहायता केंद्र मोहान में सायं 7:14 बजे चेकिंग कर रहे थे।
मरचूला से शाहरुख पुत्र मो. रहीश आते हुए दिखाई दिया। उसके दाहिने हाथ में सफेद रंग का कट्टा था। पुलिस कर्मियों द्वारा लाइट और टार्च की रोशनी करने पर वह पीछे की ओर भागने लगा। पीछा कर पुलिस ने कुछ दूरी पर उसे दबोच लिया। पूछताछ में शाहरुख ने बताया कि उसके पास कट्टे में गांजा है। पुलिस ने कट्टे को खोलकर देखा तो उसमें 9.175 किलो गांजा बरामद हुआ।
पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को जेल भेज दिया। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुआ। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शेखर चंद्र नैल्वाल, विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने न्यायालय में नौ गवाह पेश कराए और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। आरोपी धारा 20/22 एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाया गया।