अल्मोड़ा। जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने एक फैसले में सहारा इंडिया में निवेश करने वाले एक दर्जन ग्राहकों को उनके द्वारा जमा कराई गई धनराशि के साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के तौर पर पांच-पांच हजार रुपये भुगतान करने काआदेश दिया है।
सहारा इंडिया से जुड़े एक दर्जन ग्राहकों विमला देवी, गोपाल सिंह, पुष्कर राम, रीता पाठक, पीसी जोशी, जानकी देवी, बालम सिंह, उमा देवी, विनोद कुमार वर्मा, सुभाष चंद्र, प्रकाश चंद्र, सौरभ बिष्ट ने जिला उपभोक्ता फोरम में संयुक्त रूप से दर्ज की गई शिकायत में कहा था कि उन्होंने सहारा इंडिया, क्यू शॉप और सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी में धन निवेश किया।
उनकी धनराशि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्थानांतरित कर दी गई और भुगतान नहीं किया गया। जिला उपभोक्ता फोरम ने समस्त पत्रावलियों और पक्षकारों की बहस सुनने के बाद सभी 12 ग्राहकों के लिए आदेश पारित करते हुए सहारा इंडिया से सभी उपभोक्ताओं को उनके द्वारा जमा की गई राशि का दो माह के भीतर ब्याज सहित भुगतान करने और सभी को मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के लिए पांच-पांच हजार रुपये की धनराशि का भुगतान करने को कहा है। यह आदेश जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा और सदस्य प्रभात कुमार चौधरी और लीला जोशी के हस्ताक्षरों से जारी किया गया।