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चुनाव आयोग ने मतगणना के नियम में किया कुछ परिवर्तन

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अल्मोड़ा। भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना के नियमों में कुछ परिवर्तन किया है। जिसके तहत अब पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ ईवीएम में पड़े मतों की गिनती भी जारी रहेगी। बता दें कि पूर्व में पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी नहीं होने की स्थिति में ईवीएम से आखिरी दो राउंड की मतगणना रोक दी जाती थी लेकिन अब दोनों की गणना चलती रहेगी।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सौजन्या ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 18 मई को जारी दिशा निर्देशों में इस तरह के परिवर्तन किए हैं। इस परिवर्तन के बाद पोस्टल बैलेट के मतों की गिनती पूरी नहीं होने की स्थिति में ईवीएम के मतों की गिनती रोकी नहीं जाएगी जिससे मतगणना में अधिक विलंब नहीं होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एक अन्य दिशा-निर्देश में बताया गया है कि यदि प्रथम दो प्रत्याशियों में जीत का अंतर अमान्य अथवा अस्वीकृत किए गए पोस्टल बैलेट की संख्या से कम होता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अनिवार्य रूप से अस्वीकृत किए गए पोस्टल बैलेटों का दोबारा सत्यापन किया जाएगा। साथ ही समस्त प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करायी जाएगी। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, नोडल निर्वाचन मनुज गोयल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल फिरमाल,नोडल अधिकारी पोस्टल बैलेट, एसके उपाध्याय, आपदा प्रबंधन अधिकारी राकेश जोशी, नोडल अधिकारी प्रशिक्षण नरेश कुमार और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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