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नियमों को ताक में रखकर लाइसेंस के बिना कर रहे हैं व्यवसाय

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अल्मोड़ा। वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभी तक कुछ व्यवसायियों द्वारा पालिका से लाइसेंस नहीं बनाया गया है। नियमों को ताख में रखकर वह बगैर लाइसेंस के ही नगर में व्यवसाय कर रहे हैं। नगर में व्यवसाय करने वाले कारपेंटर, ठेकेदार, राज मिस्त्री, ठेकेदार, थोक एवं फुटकर में काम करने वाले कबाड़ियों को अब जल्द पालिका से अपना लाइसेंस बनवाना होगा। यदि उन्होंने लाइसेंस नहीं बनाया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्याम सुंदर प्रसाद ने कहा कि पालिका द्वारा नगर में व्यवसाय करने वाले कारपेंटर, ठेकेदार, राज मिस्त्री ठेकेदार, बैंड मास्टर, थोक एवं फुटकर में काम करने वाले कबाड़ी और विभिन्न प्रकार के व्यवसासियों को नगर पालिका से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 17 अप्रैल 2010 में उत्तराखंड गजट प्रकाशित हुआ है।

गजट के तहत नगर में विभिन्न व्यवसायों से जुड़े व्यवसायी पालिका से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही अपना व्यवसाय कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभी तक कुछ व्यवसायियों द्वारा पालिका से अपना लाइसेंस नहीं बनाया है। यदि उन्होंने लाइसेंस नहीं बनाया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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