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नाबालिक बच्चों से श्रम करवाया जाना अपराध: चंद्र

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नाबालिगसे श्रम करवाया जाना अपराध : डा.चंद्र
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अल्मोड़ा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से महर्षि विद्या मंदिर अल्मोड़ा में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में शिक्षा का अधिकार, पोक्सो, पर्यावरण, संरक्षण, मानव तस्करी, बाल श्रम आदि कानूनों की जानकारी दी गई।
अध्यक्षता करते हुए प्राधिकरण के सचिव डा. शेष चंद्र ने कहा कि उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्चों से श्रम करवाया जाना अपराध है। बाल श्रम देश में समस्या का विषय बन चुका है। बालकों का लैंगिग शोषण जघन्य अपराध है। इन सभी मामलों में प्रभावी रूप से कार्रवाई करने की जरूरत है। लैंगिग हमला, उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि देश में मानव तस्करी गंभीर समस्या बन गई है। मानव तस्करी के तहत महिलाओं और बच्चों को बहला फुसलाकर यहां से ले जाकर विदेशों में बेचा जा रहा है। उनसे कई नाजायज कार्य कराए जाते हैं।
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बेस अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डा. लक्ष्मण ने हृदय रोग और इसके बचाव के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने धूम्रपान से मनुष्य के शरीर में होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी बताया। प्रधानाचार्य बीबी भट्ट ने सभी का आभार जताया। शिविर में पीएलवी सुनीता रानी, विनीता आर्या ने विचार रखे। इस मौके पर छात्र-छात्राओं को एक हजार सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकों का वितरण किया गया।
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