अल्मोड़ा। जिला और नगर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की यहां एक होटल में हुई बैठक में अभिहीत अधिकारी एएस रावत और खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह ने कई जानकारियां दीं। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 31 एवं नियम विनियम 2011 के अंतर्गत खाद्य कारोबारियों का पंजीकरण लाइसेंस होना अनिवार्य है। लाइसेंस बनाने की अंतिम तिथि दस मार्च है।
उन्होंने सभी व्यवसायियों से कहा कि वह अपना लाइसेंस नियत समय से पहले बनवा ले। उन्होंने बताया कि 12 लाख से कम आय व्यय पर प्रतिवर्ष 100 रुपये और 12 लाख से अधिक आय व्यय पर दो हजार रुपये लाइसेंस शुल्क देना होगा।
शुल्क का भुगतान ट्रेजरी, चालान, ऑनलाइन के माध्यम से भी किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह ने कहा कि व्यापारी ब्रांड सहित बिल अपने डीलरों से लें और ग्राहक को भी बिल दें। व्यवसायियों ने कहा कि सभी व्यवसायी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और यदि पंजीकरण लाइसेंस बनाने में विलंब हो रहा है तो उसकी जानकारी संबंधित विभाग या नगर के पदाधिकारियों को दें।
व्यापारियों को नुकसान होने पर व्यापार मंडल उनके साथ खड़ा रहेगा। बैठक में जिलाध्यक्ष हरेंद्र वर्मा, भैरव गोस्वामी, अनूप गुप्ता, मनीष जोशी, मनोज सिंह पवार, दीपक साह, दीप जोशी, चंपा जोशी, दिनेश मठपाल, दीप लाल साह, दीप चंद्र जोशी, संजीव गुप्ता, नवीन वर्मा, कमल गुप्ता, प्रताप कनवाल आदि मौजूद थे।