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मुख्तार अंसारी के परिवार पर कसता योगी सरकार का शिकंजा, पत्नी और बेटों समेत 12 पर मुकदमा

Mon, 21 Sep 2020 09:53 AM IST
गीतार्जुन गौतम अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
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सीएम योगी आदित्यनाथ, मुख्तार अंसारी और पत्नी। - फोटो : अमर उजाला
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उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के सदर विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिजनों की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। गाजीपुर में जिला प्रशासन को जांच में गजल होटल के लिए भूखंडों की खरीद एवं बिक्री में अनियमितता सामने आई थी। इसके बाद मुख्तार अंसारी की पत्नी एवं दो पुत्रों समेत 12 लोगों पर रविवार देर शाम संगीन धाराओं में नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही कार्रवाई से समर्थकों में हड़कंप है।

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शासन की ओर से मऊ विधायक पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। परिवार के सदस्यों समेत सहयोगियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। सदर एसडीएम प्रभाष कुमार ने बताया कि तहसील सदर के राजस्व ग्राम मुहम्मदपुर पट्टी में निर्मित गजल होटल की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उपरोक्त भूखंडों की खरीद एवं बिक्री में अनियमितता की गई है।


मौजा मुहम्मदपट्टी के राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या 98 रकबा 18-18 बीघा और गाटा संख्या 99 रकबा छह बीघा बंजर जमीन 14(3) की भूमि है। जबकि रवींद्रनाथ, श्रीकांत उपाध्याय और नंदलाल द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार एवं स्वामित्व के ही उक्त गाटा संख्या 98/2 रकबा पंजीकृत विक्रय विलेख बीते 29 अप्रैल वर्ष 2005 को मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी, उमर अंसारी एवं पत्नी अफसां अंसारी कस्बा यूसुफपुर मुहम्मदाबाद के पक्ष में निष्पादित कर दिया।

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इसी के साथ गाटा संख्या 98/2 रकबा एक बीघा एवं गाटा संख्या 99 रकबा छह बीघा भूमि पर नाम दर्ज न होने के बावजूद बिना किसी विधिक अधिकार एवं स्वामित्व के ही सैयद कैसर हुसैन, जफर अब्बास, सैयद सादिक हुसैन निवासी खुदाईपुर/नखास द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख 23 सितंबर वर्ष 2005 को अफसां अंसारी के पक्ष में निष्पादित कर दिया। 30 जून वर्ष 2005 को इसका नामांतरण भी अवैध ढंग से करा लिया गया।

इसी प्रकार गाटा संख्या 100 रकबा खावा जमीन 15 (4) की भूमि है जिस पर चंद्रसेन विश्वकर्मा द्वारा विधि विरुद्ध ढंग से 29 अगस्त वर्ष 2000 को अब्बास अंसारी एवं 29 अगस्त 2000 को ही गाटा संख्या 100 रकबा दो बीघा का विक्रय विलेख उमर अंसारी के पक्ष में निष्पादित कर दिया गया। जबकि उक्त दोनों विक्रय विलेख विधि विरुद्ध एवं शून्य थे। फिर भी उक्त क्रेतागण द्वारा नगर पालिका के असेसमेंट पंजिका में अपना नाम दर्ज करा लिया गया।
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उक्त विधि विरुद्ध प्रविष्टि के विरुद्ध बीते 19 सितंबर को रवींद्रनाथ शर्मा निवासी मौजा गोड़ी तहसील मुहम्मदाबाद, श्रीकांत उपाध्याय निवासी मौजा डेढ़गांवा, नंदलाल निवासी मौजा अरसदपुर, अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, आफसां अंसारी, सैयद कैसर हुसैन, जफर अब्बास,  सैयद सादिक हुसैन, शिवनाथ सिंह, चंद्रसेन विश्वकर्मा एवं मोतीलाल के विरुद्ध हल्का लेखपाल ने कोतवाली में विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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